संदेश न्यूज़ 24गोरखपुर अपरहण कर हत्या करने व शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भरौली निवासी अभियुक्त दुर्गावती को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह एवं रमेश सिंह का कहना था कि वादिनी हेमा बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भरौली की निवासी है। हेमा का लड़का भोलू उर्फ दर्पण 21 सितंबर 2002 को अभियुक्त दुर्गावती के घर लड़की की विदाई में गया था। जिसके वाद भोलू का कुछ पता नहीं चला।
हेमा ने इसकी सूचना बड़हलगंज कोतवाली में दी। 25 सितंबर 2002 को उरुवा इलाके में एक शव मिला। 26 सितंबर 2002 को पोस्टमार्टम हाउस में उस शव की पहचान परिवार के लोगों ने भोलू उर्फ दर्पण के रूप में की। विवेचना पता चला कि दुर्गावती ने भोलू की हत्या की है।
लड़की भगाने के अभियुक्त को पांच साल की सजा लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल दूबे ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रामडीह निवासी अभियुक्त मोहन शर्मा उर्फ मोहन बढ़ई को पांच साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि वादी पवन शुक्ल सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम शुक्लपुरा का निवासी है। उनकी लड़की कंप्यूटर सीखने जाती थी। 16 नवंबर 2011 को अभियुक्त मोहन शर्मा उर्फ मोहन बढ़ई उसे बहला फुसलाकर कर भगा ले गया।




