संदेश न्यूज़ 24गोरखपुर, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने पीपीगंज थानाक्षेत्र के ग्राम बुढेली टोली सौहरा निवासी अभियुक्त श्रीकेश को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है
।अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 20 अगस्त 2018 की है। अभियुक्त ने वादी की नाबालिग बच्ची का मुंह बंदकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के चलते महज चार साल में ही अभियुक्त को सजा दिलाने में कामयाब हासिल की।




