संदेश न्यूज़ 24 गोरखपुर लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के जुर्म में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जमीन शुक्ल निवासी अभियुक्त विनोद कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि घटना 11 अक्तूबर 2011 की शाम करीब 6:30 बजे की है। अभियुक्त पहले भी वादी की लड़की को स्कूल से आते समय बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था। घटना के दिन शाम को अंधेरा होने का फायदा उठाकर अभियुक्त वादी की लड़की को घर का सारा जेवरात लेकर बुलाया और बहला फुसलाकर कर भगा ले गया।




