संदेश न्यूज़ 24गोरखपुर दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमालुद्दीन ने बांसगांव थाना क्षेत्र के हटवार निवासी अभियुक्त रवींद्र कुमार को दस साल का कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय व सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि 12 जनवरी 2012 को पीड़िता ने तहरीर दी कि उसे दौरा पड़ने की बीमारी थी। परिवार के लोग परेशान थे और उसका इलाज भी करवा रहे थे।
पीड़िता के बाबा ने उसको किसी सोखा से दिखाने की सोची। बाबा की मुलाकात अभियुक्त से हुई। उसने खुद को सोखा बताया। पीड़िता के बाबा ने उसे अपनी समस्या बताई। अभियुक्त सोखैती के नाम पर रात में आया और पीड़िता को एक कमरे में बंद कर असलहा दिखाकर दुष्कर्म किया।
घटना के तीन दिन बाद पीड़िता की चाची दिल्ली से आईं तो अभियुक्त ने पीड़िता के सामने उसकी चाची से भी दुष्कर्म किया। Ty




