संदेश न्यूज़ 24 गोरखपुर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल काफी तेज है: भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जानेके एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम की सदस्यता को रद्द करने के बाद रामपुर विधानसभा का पद खाली होने की सूचना भी चुनाव आयोग को भेज दी है।
अयोग्यता अदालत के आदेश से पहले ही हो चुकी है: दुबे
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा, ”अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उप्र विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है।” यह पूछे जाने पर कि क्या आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा, “हम (एक मौजूदा सदस्य) अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल (संबंधित सीट की) रिक्ति की घोषणा करते हैं। अयोग्यता अदालत के आदेश से पहले ही हो चुकी है।”
आजम खान के इस्तीफे के कारण हुआ था उपचुनाव
वरिष्ठ सपा नेता खान ने हाल ही में संपन्न 2022 विधानसभा चुनावों में 10वीं बार रामपुर सीट से जीत हासिल की थी। विधायक चुने जाने पर खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस साल जून में, भाजपा के घनश्याम लोधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को उपचुनाव में 42,000 से अधिक मतों से हराकर समाजवादी पार्टी से रामपुर संसदीय सीट छीन ली थी। लोधी ने पार्टी नेता आजम खान के करीबी माने जाने वाले सपा उम्मीदवार मोहम्मद असीम राजा को हराया था, जो 2019 में निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आजम खान के इस्तीफे के कारण उपचुनाव हुआ था।क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य?
शुक्रवार को इस बीच, उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,” मोहम्मद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के माननीय अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना के फ़ैसले का स्वागत है। रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे,भाजपा का कमल खिलेगा!”
PM मोदी और CM योगी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ”ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आजम को 3 साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सज़ा




